
शिवहर— जिले के व्यवहार न्यायालय जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने तरियानी थाना कांड संख्या 190/23 में अपने साला की निर्मम हत्या करने वाले बहनोई सहित दो को उम्र कैद की सजा तथा अर्थ दंड की सजा सुनाया गया है, वही धारा 120 बी के तहत अर्थदंड एवं 5 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी सुनाया गया है।
सरकार की और से पक्ष रखने वाले लोक अभियोजक सुरेश राय ने बताया है कि तरियानी थाना कांड संख्या 190/23 सरकार बनाम दीपक कुमार के मामले की सुनवाई करते हुए जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने अभियुक्त दीपक कुमार एवं मंटू कुमार सुरगहिया थाना तरियानी को उम्र कैद की सजा सुनाया है।
जिले के व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक सुरेश राय ने बताया है कि तरियानी थाना क्षेत्र के कस्तूरिया ग्राम निवासी मदन कुमार के पुत्र सूरज कुमार को अपना ही बहनोई दीपक कुमार अपने घर झंडा देखने के लिए बुलाकर साजिश रच कर निर्मम हत्या कर झाड़ी में शव को छिपा दिया था।
इकलौता साला सूरज कुमार को धन के लोभ में हत्या करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है एवं अर्थ दंड भी दी गई है। वही 120 बी के तहत अर्थदंड एवं 5 वर्ष का भी सजा सुनाया गया है।
