
चंपारण की खबर::
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की कार्रवाई से लोगों में न्याय की उम्मीद जगी
-परिमार्जन की शिकायत को लेकर की गई शिकायत में आवेदक को मिली राहत
मोतिहारी , राजन द्विवेदी।
बिहार सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सुशासन की स्थापना के लिए संकल्पित है। इसी दिशा में लागू किया गया ‘‘बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 आज राज्य में जन शिकायतों के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिकों को अपनी समस्या बिना किसी बिचौलिए के एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल कराने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।
इसी कड़ी में पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी) जिले के प्रमोद सिंह, पिता-स्व राजदेव सिंह, ग्राम-रामपुर खजुरिया, पो-रामपुर खजुरिया, थाना-डुमरियाघाट, अंचल-केसरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण ने परिमार्जन आवेदन सं-250246892832407 का निष्पादन करते हुए जमाबंदी सं-2559 में खाता, खेसरा एवं रकबा सुधार कराने हेतु आवेदन के दो माह होने के बाद भी अंचल कार्यालय द्वारा अब तक केाई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, चकिया में परिवाद दायर किया गया। अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, चकिया द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के समक्ष अपील दयार किया गया।
अपील वाद को प्राप्त करने के उपरांत लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, केसरिया को लोक प्राधिकार नामित करते हुए लोक प्राधिकार से अपील वाद के निवारण/निष्पादन प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, केसरिया द्वारा मौजा रामपुर खजुरिया, थाना नं-35, जमाबंदी सं-2559 में खाता, खेसरा वो रकबा का सुधार के लिए ऑनलाईन के माध्यम से परिमार्जन किया गया था, उक्त परिमार्जन के तहत जमाबंदी सं0-2559 में पूर्व में ही सुधार कर दिया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।
यह समाधान बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 की प्रभावशीलता और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिवद्धता का प्रतीक है। हर नागरिक को सुशासन के अन्तर्गत अपनी समस्या का समाधान समय पर मिलना सुनिश्चित किया जा रहा है। विदित हो कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 , नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे सरकारी सेवाओं में आई समस्याओं की शिकायत कर सके और तय समय-सीमा में उनका समाधान पा सके। जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनयम राज्य ‘‘न्याय आपके द्वारा की अवधारणा’’ को साकार कर रहा है।
