
शिवहर/ प्रतिनिधि।
केन्द्र सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 को संशोधित करते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम- 2023 लागू किया गया है एवं जिसके आलोक में राज्य स्तर पर बिहार राज्य जन्म और मृत्यु (संशोधन) नियमावली-2025 एवं बिहार राज्य जन्म और मृत्यु (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 को अधिसूचित किया गया है।
वर्णित अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार अधिसूचित है। इस कार्य से सम्बद्ध पदाधिकारियों के क्षमतावर्द्धन हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में संवाद कक्ष में प्रशिक्षण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
उक्त प्रशिक्षण में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं सभी प्रा०स्वा० केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला-शिवहर शामिल हुए जिन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा सभी रजिस्ट्रारों को एक्ट के नियमों के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण करने का निदेश दिया गया।
