राजकीय मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पर दर्ज़ हुआ प्राथमिकी।

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प्रधानाध्यापक पर टी सी में छेड़छाड़ करने का है आरोप।

जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -से- कुर्था, स्थानीय थाना क्षेत्र की राजकीय मध्य विद्यालय कुर्था के सेवानिवृत्ति पूर्व प्रधानाध्यापक पर टी सी में छेड़छाड़ करने के आरोप में कुर्था थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई है बताते चले की दर्ज विधि विवादित छात्र के एक मामले में नामांकन पंजी एवं टीसी में छेड़छाड़ करने के आरोप में राजकीय मध्य विद्यालय कुर्था के सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुर्था द्वारा कुर्था थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है संख्या 194/2023 के विधि विवादित बालक के नामांकन पंजी एवं अन्य दस्तावेज (T.C.) में छेडछाड करने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 1128. दिनांक 20.12.2024 के आदेशानुसार श्री भोलानाथ सिंह सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कुर्था को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद जहानाबाद अरवल के पत्रांक 884/24 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल के कार्यालय पत्रांक 1128 के द्वारा निर्देश गए निर्देश के आलोक में दोषी पाए गए कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्राप्त है इसलिए उक्त आदेश के आलोक में भवदीय से अनुरोध है कि श्री भोलानाथ सिंह सेवानिवृत प्रधानाध्यापक म० वि० कुर्था,अरवल पिता स्व० रूपलाल सिंह ग्राम-अलावलचक, थाना पोस्ट करपी, जिला-अरवल के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय