जहानाबाद में बाल श्रम के बिरुध चलाया गया छापामारी अभियान में तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद –जिले में बाल श्रम के विरूद्ध विशेष अभियान के तहत धावा दल द्वारा तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

इस बात की जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे बताई कि आज धावा दल द्वारा श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए 03 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल के द्वारा सघन जाँच के दौरान जहानाबाद सदर क्षेत्रान्तर्गत प्रतिष्ठान-श्री छप्पन भोग, ऐनवाॅ कम्पलेक्स बस स्टेण्ड के पास, काको रोड, जहानाबाद से कार्यरत 03 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। तीनों विमुक्त बाल श्रमिक गया जिले के हैं। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, जहानाबाद के समक्ष उपस्थित कर बाल गृह भेज दिया गया है।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत् नियोजक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों को किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले नियोजकों को 20,000/- से 50,000/- तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोंच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार, 1996 में दिए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी। इस राशि को जमा नहीं करने वाले नियोजक के विरूद्ध एक सर्टिफिकेट केस अलग से दायर किया जाएगा।
श्रम अधीक्षक के द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के नियोजकों को चेतावनी दी गई है कि जो भी नियोजक बाल श्रमिक से कार्य लेते पकड़े जायेगे उनके विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधि0 1986 के धारा, 3A के उल्लघंन के जुर्म में धारा, 14 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और लगातार बाल श्रमिक के विमुक्ति हेतु श्रम संसाधन विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है अगर उन्हें कहीं भी बाल श्रम की सूचना मिलती है तो अविलम्ब श्रम अधीक्षक या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचना दें ताकि बाल श्रम से जिला को मुक्ति दिलाई जा सकें।
धावा दल में आकृति राज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जहानाबाद सदर, पंकज कुमार, श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी, काको, रामबाबु कुमार, श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी, मोदनगंज, स्थानीय नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी शामिल थे।