
जहानाबाद -(बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद -जिले में अवैध रूप से आरा मशीन संचालक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।वन संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए कसाई मोहल्ला, काको स्थित एक अवैध आरा मशीन पर छापेमारी की गई। यह छापेमारी बिहार सॉ मिल (नियमन) अधिनियम, 1990 की धारा 5, 8 एवं 14 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1989 संशोधन) की धारा 41, 42 एवं 52 के अंतर्गत की गई, जिसके तहत अवैध रूप से संचालित मिल को जप्त कर लिया गया।
कार्रवाई के दौरान मिल में प्रयुक्त सभी मशीनों को जप्त कर सील किया गया। साथ ही, बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी भी बरामद की गई, जिसमें शीशम के लट्ठे ,चिरान ईंधन लकड़ी शामिल हैं।
अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि आरा मशीन संचालक द्वारा अवैध रूप से आरा मशीन संचालित किया जा रहा था, फलस्वरूप आरा मशीन को जप्त कर, संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

वही उन्होंने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियाँ न केवल वनों की क्षति का कारण बनती हैं, बल्कि यह गंभीर दंडनीय अपराध है। अवैध लकड़ी की कटाई, संग्रह, परिवहन या प्रसंस्करण पर सख्त प्रतिबंध है।यह अपराध ग़ैर-जमानती श्रेणी का है तथा इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास अथवा रु० 10,000/- तक का जुर्माना, या दोनों दंड का प्रावधान है।
वही उन्होंने आमजन से अपील किया है कि वे अपने आस-पास यदि किसी प्रकार की अवैध आरा मिल या अवैध लकड़ी कार्य से जुड़ी गतिविधि देखें तो तत्काल वन विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें।