पीड़िता को ₹500000 सहायता राशि देने का प्राधिकार को दिया निर्देश
जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद – जिला व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी फूलेश कुमार के सजा के बिंदु पर सुनबाई पूरा करने के उपरांत पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 में आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया साथ हीं ₹10000 10000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता केराहत एवं पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभीयोजक़ मुकेश नंदन वर्मा ने दी है उन्होंने बताया कि पिडीता की मां ने अरवल महिला थाने में फुलेश कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी l पीड़िता की मां ने आरोप लगाई थी कि 18 जुलाई 2022 को जब हम अपनी छोटी बेटी को दिखाने डॉक्टर के यहां गए थे तो जब देर हो गई,तब मेरी बड़ी बेटी फूलेश कुमार के घर पर मुझसे फोन पर बात करने के लिए गइl तब फुलेश कुमार ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया l जब मैं अपने घर लौटी तब मेरी बड़ी बेटी मुझे देखकर रोने लगी और घटना की जानकारी दी l