हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय ने 10 साल का कठोर कारावास की सुनाई सजा। साथ हीं भुगतान करना होगा 75000रूपये अर्थ दंड भी l डी एंड ए एस जे प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत नें सुनाया फैसला l

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिला न्यायालय ने 27 वर्ष पूर्व हुए गोली चलाकर जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में दोषी करार रामानुज सिंह के सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनबाई पूरा करने के उपरांत डी &ए एस जे प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत नें भा द बि की धारा 307के तहत दस साल का कठोर कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनायाl अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा इतना हीं नहीं न्यायालय नें शस्त्र अधिनियम की धारा 27के तहत पाँच साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनायाl साथ ही 25हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया l अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छ: महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा l उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र नें दी है l बताते चलें की तत्कालीन जहानाबाद जिला अंतर्गत कुर्था(शकुराबाद)थाना क्षेत्र के मुरहारा गाँव निवासी सुरेंद्र सिंह नें रामानुज सिंह, रामबिलास सिंह एवं रामबिलाश सिंह की पत्नी को नामजद कर कुर्था(शकुराबाद)थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था l सूचक सुरेंद्र सिंह नें आरोप लगाया था कि चना तोड़ने के विवाद को लेकर मेरे लड़के के साथ मारपीट किये और दूसरे दिन सुबह जब हम अपने बैल को बांध रहे थे उसी समय रामविलास सिंह और रामानुज सिंह आये और बोले कि तुम बहुत झगड़ा करता है आज सबक सीखा देंगे l इतने में रामानुज सिंह नें अपने कमर से देसी पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी जो मेरे कमर में लगी और मैं गिर गया इसके बाद मेरे परिजनों नें मुझे खाट पर लेटाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया l इस मामले में अभियोजन की ओर से किये दस गवाह पेश किये गये थे l