मोतिहारी / दिनेश कुमार।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने एक युवती की शादी के नियत से अपहरण मामले में नामजद एक अभियुक्त को सात वर्षो का सश्रम कारावास एवम दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा लखौरा थाना के लखौरा ब्रह्मटोला निवासी देवा सहनी को हुई। मामले में स्थानीय निवासी शिवपूजन प्रसाद ने लखौरा थाना कांड संख्या -613/2021दर्ज कराते हुए देवा सहनी सहित आठ को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 30 सितंबर 2021 के दोपहर करीब 3 बजे उसके वर्तमान निवास कुंवारी देवी चौक से उसकी बहन रेशमी कुमारी आवश्यक सामान खरीदने बाजार निकली थीं। परंतु वह घर वापस नहीं आई। देवा सहनी के घर पूछताछ करने गया तो देवा सहनी घर से गायब था। वह रेशमी कुमारी को शादी के नियत से अपहरण कर कहीं छुपा दिया है। दो माह पूर्व भी वह रेशमी कुमारी का अपहरण कर अपने कैद में रखा था। पुलिस ने अनुसन्धान के बाद देवा सहनी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया तथा अन्य अभियुक्तों पर अनुसन्धान जारी रखा। वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 366भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।