
मोतिहारी,दिनेश कुमार।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने गोली मारकर हत्या कारित करने मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए । अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मधुबन थाना के तालीमपुर श्यामचक निवासी स्व.सबीर मियां के पुत्र मुन्ना मियां व स्व. राजेंद्र महतो के पुत्र दिनेश महतो को हुई। मामले में स्थानीय मो. कुर्बान अंसारी ने अपने भाई ताहिर अंसारी की गोली मारकर हत्या मामले में दोनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए मधुबन थाना कांड संख्या 152/2022 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 9 अप्रैल 2022 की रात्रि करीब आठ बजे वे अपने भाई सिराजुल अंसारी एवं मो. ताहिर अंसारी के साथ गांव के मस्जिद में तराबी का नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़कर वे लोग घर आ गए। थोड़ी देर बाद मो. ताहिर अंसारी की पत्नी बताई कि तालीमपुर श्यामचक गांव के दो व्यक्ति ग्वास पर झाड़ फूंक करने के लिए बुला रहे हैं। जब उसका भाई गवास पर गया तो नामजद लोग उसे जबरन गोपालगंज के लक्ष्वारे चलने का जिद करने लगे। जिसको लेकर उनलोगों के बीच नोंकझोंक होने लगी। उनलोगों की मंशा भांपकर उसका भाई घर की ओर भगा। परंतु वे लोग घर के पास ही उसके भाई को गोली मार दी , जिससे उसका भाई वहीं दरवाज़े पर गिर गया। वे घटना को देखकर दौड़ा तो अपराधी मधुबन की ओर भाग गए। मामले में पुलिस ने 4 जुलाई 2022 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। सत्रवाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। न्यायाधीश ने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी कर दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। साथ ही मृतक ताहिर की पत्नी रौशन खातून को बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) योजना 2019 के अंतर्गत पीड़ित घोषित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण को प्रतिकर का निर्धारण कर भुगतान करने का निर्देश दिया है। अभियुक्तों को कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।