दवा दुकानदारों एवं निजी नर्सिंग होम संचालक हो जाएं होशियार अन्यथा होगी कार्रवाई।

Breaking news News बिहार



जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी दवा दुकानों,थोक विक्रेताओं एवं निजी अस्पताल//नर्सिंग होम को संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से आवश्यक निर्देश देते हुए बताई कि औषधि निय॑त्रण से जुड़े नियमों को उलंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताई कि सभी लोग निम्मलिखित निर्देशों को अक्षरशः पालन करें अन्यथा कठोर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
उन्होंने बताई कि बिना लाइसेंस संचालित सभी दवा दुकानदार शीध्र लाइसेंस प्राप्त कर ले।
सभी दुकानदार एम आर पी ही दवा की बिक्री करने का निर्देश जारी किया गया है। वही उन्होंने बताई कि सभी खुदरा दवा दुकान पर प्रमाणित फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है।थोक दवा विक्रेताओं द्वारा संचालित किसी भी अतिरिक्त गोदाम या स्टोर के लिए पृथक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
वही निजी अस्पताल/नर्सिंग होम के लिए दवा विक्रय हेतु भी लाइसेंस अति अनिवार्य है, तथा जो भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम अपने परिसर में दवा विक्रय करते हैं, उन्हें भी पृथक रुप से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। नशीली दवाओं पर रोक हेतु दवा दुकान पर सी सी टी वी कैमरा लगाना अनिवार्य है ।
उन्होंने दवा विक्रेताओं एवं निजी अस्पताल/नर्सिंग होम संचालकों से अपील किया है कि, जिला प्रशासन का निर्देश पालन करते हुए आवश्यक समझे।