- 110 लाभुको के लिए बैटरी चालित ट्राई साइकिल स्वीकृत
मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
समाज कल्याण विभाग के वेवसाईट पर प्राप्त कुल 143 ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रीनिंग जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने आज की। इस प्रकिया में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया गया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के सहायक निदेशक ने कमिटि के सभी सदस्यों को बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की पात्रता के बारे में अवगत कराया। साथ ही सभी आवेदनों के जांच प्रतिवेदन को अवलोकन के लिए कमिटि के सदस्यों के समक्ष स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, जो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त है ।
उपस्थित सभी सदस्यों नेउ अवलोकन के बाद सभी आवेदनों पर निर्णय लेते हुए पात्रता पूर्ण 110 आवेदन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया। साथ ही पात्रता पूर्ण नहीं हो रहे 33 आवेदनों को अस्वीकृत किया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को लगातार स्क्रीनिंग कराकर लाभुकों को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना ( मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना) का लाभ लगातार पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने प्रखंड परिसर में रखे हुए सभी ट्राइसाइकिल/ सहायक यंत्र के वितरण का निर्देश दिया। इस अवसर पर कमिटि के सदस्य यथा सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण उपस्थित थे। बताया कि आवेदन हेतु पात्रता आवेदक https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/Register.aspx
पर अपना आवेदन आनलाईन कर सकते है।
यह योजना ऐसे छात्र- छात्रा या रोजगार कर रहे 18 वर्ष से अधिक उम्र के 60 प्रतिशत से अधिक चलंत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए है, जिनके आवासन से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ रोजगार स्थल की दूरी 3 किमी या अधिक हो। इसके अतिरिक्त आय की सीमा चालू सत्र के लिए 2 लाख रूपये तक रखी गयी है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है तथा वर्तमान में भी बिहार में आवासित हो।