चंपारण की खबर::चोरी मामले में एक को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

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मोतिहारी / दिनेश कुमार ।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीनिवास शर्मा ने चोरी के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को तीन वर्षों का सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा तुरकौलिया निवासी मंटू कुमार को हुई। मामले में नगर थाना कांड संख्या 300/2023 धारा 380,511 भादवि दर्ज हुई थी। न्यायालय ने आरोप पत्र के आलोक में धारा 380,511 भादवि में संज्ञान लेकर वाद का विचारण किया था। मामला राजकीय पोलिटेकनिक कॉलेज मोतिहारी में एक बालिका का समान चोरी करने से सम्बंधित था। मौके पर ही चोरी करते मंटू नामक युवक रंगे हाथ पकड़ा गया था। पकड़े गए युवक को कॉलेज प्रशासन ने नगर थाना को सौंप दिया था। अभियोजन पक्ष से एपीओ ने साक्ष्य सबूतों को प्रस्तुत करते हुए अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त फैसला सुनाया।