चंपारण की खबर::गांजा तस्करी में एक को दस वर्षों के कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा

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मोतिहारी / दिनेश कुमार ।

एनडीपीएस कोर्ट -2 के अनन्य विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवम् दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुगौली थाना के श्रीपुर भटवलिया निवासी रोज महम्मद मियां को हुई। मामले में तात्कालीन सुगौली थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने सुगौली थाना कांड संख्या 151/2022 दर्ज कराते हुए रोज मोहम्मद मियां को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 18 मार्च 2022 के पूर्वाहन 11.30बजे गुप्त सूचना पर नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। जांच के दौरान उसके घर में रखें एक प्लास्टिक के बोरा में रखे 31 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया एनडीपीएस वाद संख्या 22/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।