सहारनपुर/उप्र/रामपुर मनिहारानकोतवाली में आयोजित गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक नेदेश में लागू हुए नए आपराधिक कानून के बारे लोगो को विस्तार से जानकारी दी।

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रिपोर्ट वैभव गुप्ता।


सोमवार को थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने थाना परिसर में आयोजित गोष्ठी में बताया कि नए आपराधिक कानून आज से देशभर में लागू हो गए हैं–भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिशकाल के भारतीय दंड संहिता-आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे–छह अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है–51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लेगी–भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने बताया कि महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी–इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी– कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे–इस नए कानून में पुलिस की भी जवाब देही तय की गई है। उन्होंने कहा नए कानून के लिए प्रचार प्रसार किया जायेगा–सभी को नए कानून के बारे में जागरूक किया जायेगा–नया कानून बहुत अच्छा कानून बना है–इससे जनता को न्याय मिलेगा–90 दिनों के अंदर पुलिस को विवेचना पूरी करनी होगी। इस दौरान एसआई अरविंद सिंह, एस आई जसबीर सिंह, एस एस राजेंद्र सिंह, प्रदीप चौधरी, प्रीतम सिंह प्रधान, नकुल प्रधान, ईनाम प्रधान, विजय सिंह आदि सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।