मोतिहारी / दिनेश कुमार ।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 2 वर्ष बाद ही मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुगौली थाना के बेलटोला निवासी भागीरथ सहनी को हुई। मामले में मोतीहारी मुफासिल थाना के लखौरा निवासी शिवराम सहनी ने दहेज के लिए उसकी पुत्री अनीता देवी की हत्या कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्री अनीता की शादी 9 दिसंबर 2020 को भागीरथ से हुई थी शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर अनीता मायके आई थी। जहां पंचायती के बाद पचास हजार रुपए दहेज में दिए जाने के बाद वह ससुराल गई थी। 30 मार्च 2022 को अनीता अपने मायके फोनकर बताई थी कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देने की योजना बना रहे हैं। दूसरे दिन उसके पिता जब उसके ससुराल पहुंचे तो उसकी हत्या हो चुकी थी ।अभियोजन की ओर से प्रभाष त्रिपाठी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 304 बी,120 बी में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।