रंजन कुमार ब्यूरो शेखपुरा
शेखपुरा जिला में विगत दिनों प्रिंट मीडिया में अपमान जनक एवं भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के कई मामले को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट मानना है की चुनाव के अंतिम स्टेज में ऐसे विज्ञापन पूरी चुनावी प्रक्रिया को दूषित बना देती है ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो इसके लिए आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत अपनी शक्तियों और इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये निदेश दिया है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति के द्वारा मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन तभी प्रकाशित कराया जायेगा जब ऐसे राजनीति विज्ञापनों की सामग्री राज्य जिला स्तर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल से प्रमाणित किए जा चुके हो जिलें के दोनों विधान सभा क्षेत्र शेखपुरा एवं बरबीघा में 19 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन के लिए वोट दियें जायेंगे इस हेतु आयोग के निर्देशानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाली राजनीति विज्ञापनों के मामलें में मतदान की तिथि 19 अप्रैल को मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् 18 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन तभी प्रकाशित होगे जब ये पूर्व में मीडिया सर्टिफिकेशन एवम मॉनिटरिंग सेल से प्रमाणित कराए जा चुके हो इसके लिए आवेदकों को विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले राज्य जिला स्तर पर गठित उक्त कोषांग में सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन देना होगा इस कोषांग के द्वारा विज्ञापनों की जाॅच और पूर्व प्रमाणक के पश्चात् ही विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा इसके उलंघन के मामले में निर्वाचन आयोग के अनुसार संबंधित पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।