
रिपोर्ट वैभव गुप्ता।
विदित हो कि इस समय नगरक्षेत्र के चारों तरफ नई नई कॉलोनियां काटी जा रही हैं।कई जगह कृषि भूमि को कॉलोनी बना कर प्लाट काट दिए गए हैं।इस बारे में मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा द्वारा 17 कॉलोनाइजर को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है।नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा ने बताया कि कॉलोनी विस्तार से पूर्व विस्तारित भूमि को धारा 80 सी के अंतर्गत आवासीय भूमि में परिवर्तित कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।साथ ही जल निकासी, पार्क व सड़कों की चौड़ाई आदि ले आउट में दर्शायी जानी होती हैं।ततपश्चात ले आउट कार्यालय में प्रस्तुत कर निकाय कार्यालय से स्वीकृति के उपरांत ही कॉलोनी का विस्तार किया जाता है।परंतु कुछ लोगों द्वारा तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉलोनियां काटी जा रही हैं।उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए कॉलोनी काटें।यदि किसी ने भी नियमों के विरुद्ध कार्य किया तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाही की जाएगी।ईओ सविता वर्मा ने आम जनता से आवाहन करते हुए कहा कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर विस्तारित की गई कॉलोनियों में प्लाट न खरीदें और न ही निर्माण कार्य करें।
