
मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
जिले के अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडलीय सभागार, अरेराज में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं आपूर्ति) की मासिक बैठक हुई।
बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम तथा समिति सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अरेराज अनुमंडल में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की निर्धारित मात्रा में पी.एच.एच. राशन कार्डधारी को प्रति सदस्य 02 किलोग्राम गेहूं और 03 किलोग्राम चावल तथा अंत्योदय राशन कार्डधारी को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मिलने का प्रावधान के संबंध में जानकारी दी। साथ ही, क्षेत्र में हो रहे वितरण कार्य की प्रगति पर सभी सदस्यों से फीडबैक प्राप्त किया। वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया। सभी सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराया। कहा कि वर्तमान में सरकार ने अप्रैल, मई , जून तीनों महीनों के खाद्यान्न का डिस्पैच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किया जा रहा है, लेकिन खाद्यान्न वितरण माहवार ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात अप्रैल माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण अप्रैल माह में, मई माह हेतु आवंटित खाद्यान्न का वितरण मई माह में तथा जून माह के खाद्यान्न का वितरण जून माह में ही किए जाने का निर्देश है।
इसके अतिरिक्त, सभी प्रखंडों में ऑनलाइन आरसीएमएस के माध्यम से प्राप्त राशन कार्ड आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। इस क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप आवेदनों की जांच कर ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही केवल पात्र परिवारों के आवेदन को ही राशन कार्ड निर्गत करने हेतु अनुशंसा करें।
बैठक में विभाग ने प्राप्त अंतरमंत्रालयी डाटा के आधार पर संदेहास्पद लाभुकों की सूची के सत्यापन तथा अपात्र पाए जाने की स्थिति में उनका नाम राशन कार्ड सूची से विलोपित करने पर भी विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि संदेहास्पद राशन कार्डधारियों को अपना पक्ष रखने हेतु दो बार नोटिस दिया जा चुका है, जिसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है। नोटिस की प्रक्रिया के उपरांत संबंधित लोगों से प्राप्त जवाब की जांच एवं जवाब नहीं देने वाले लोगों की पात्रता की जांच के उपरांत अपात्र पाए लाभार्थियों के नाम/राशन कार्ड के विलोपन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में लाभुकों को राशन के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
वर्तमान में अरेराज अनुमंडल अंतर्गत LPG वितरकों के पास घरेलू LPG सिलेंडर की उपलब्धता तथा सरकार द्वारा विवाह, उपनयन, श्राद्ध इत्यादि के कारण उपलब्ध कराए जा रहे वाणिज्यिक सिलेंडर के बारे में भी नियमों से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया ।
