
जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद -जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देश पर श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल का गठन कर की गई छापामारी में दो बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया।
इस बात की जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी ने बताई कि सुचना मिली कि राजा बाजार स्थित एक स्वीट्स प्रतिष्ठान में बाल श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है। सुचना प्राप्त होते ही श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन कर राजा बाजार स्थित स्वागतम् स्वीट्स प्रतिष्ठान में छापामारी की गई, जहां से एक बाल श्रमिक एवं एक किशोर श्रमिक को मुक्त कराया गया।बाल श्रमिक जहानाबाद जिले के तथा किशोर श्रमिक पटना जिला के निवासी हैं। वहीं जानकारी दी गई कि विमुक्त कराया गया दोनों बाल/किशोर श्रमिक को बाल कल्याण समिति, के समक्ष बाल गृह मे भेज दिया गया है।
वहीं श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रम एवं किशोर श्रम के अधिनियम 1986 के तहत स्वीकृत प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में बालक एवं किशोर से काम कराना गैर कानूनी है।बाल श्रमिकों से कार्य कराने वालों पर 20 से 50 हजार रुपए जुर्माना तथा 2 वर्षों तक कारावास होने का प्रावधान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी नियोजक 14 वर्ष के नीचे बाल श्रमिक एवं 18 वर्ष से नीचे किशोर श्रमिक से कार्य कराते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि यदि कही भी बाल श्रमिक की सुचना मिले तो अविलंब श्रम अधीक्षक एवं सम्बंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को 9471229133 पर सुचित करेंगे।
बाल श्रमिक को मुक्त कराने हेतु धावा दल में श्रम अधीक्षक मृत्यंजय कुमार झा ,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजय कुमार प्रकाश,हुलासग॑ज, शक्ति कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मखदुमपुर, विकास कुमार गौतम, शत्रुघ्न कुमार, एवं स्थानीय थाना पुलिस शामिल रहे।
