हत्या के मामले में पिता एवं पुत्र को न्यायलय ने सुनाया आजीवन कारावास।

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प्रत्येक दोषी को तीस तीस हजार अर्थ दंड भी लगाया ।

जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, संजय कुमार सिन्हा ने जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के ग्राम लतुफुलाह निवासी सूरज कुमार, मनोज कुमार, सीताराम यादव, सुदामा यादव, प्रमोद यादव, राम पूजन यादव, चांद कुमार एवं श्याम कुमार को पच्चीस वर्षीय मंटू यादव की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए, सभी को आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनाई । साथ ही प्रत्येक को तीस तीस हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया , अर्थ दंड कि रकम नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस बात की जानकारी
अपर लोक अभियोजक, बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक सूर्य देव सिंह ग्राम लतुफुलाह चक, थाना कड़ौना,जहानाबाद निवासी ने जहानाबाद कड़ौन थाना कांड संख्या 634/21 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 5 अक्टूवर 2021 को नौ बजे रात्रि को सूचक अपने पुत्र मंटू कुमार के साथ अपने दालान पर बैठा था कि सभी अभियुक्तगण आए और मंटू कुमार को मछली मारने के लिए अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन जब वह रात में लौट कर नहीं आया तो अभियुक्तों के घर पता लगाने गया, लेकिन सभी अभियुक्त घर से भागे हुए थे। दो दिनों के बाद मंटू कुमार का लाश अन्यत्र मिला। घटना का कारण यह है कि मृतक मंटू कुमार ने पूर्व में कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध केश किया था और अभियुक्त केश को वापस लेने का दवाब बनाते थे। अभियोजन की ओर से न्यायालय में डॉक्टर, आई0 ओ0 समेत कुल नौ साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया।