
लूटपाट एवं जानलेवा हमला के दो आरोपियों को एडीजी 3 ने लिया बड़ा फैसला।
जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद -जिले के न्यायाधीश एडीजी 3 ने एक बड़ी फैसला सुनाते हुए लूटपाट करने एवं जानलेवा हमला करने के,दो अपराधियो को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यहां यह बता दें कि बीते 11 नवंबर 2023 को शाम करीब 6 बजे मखदुमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलेया निवासी,जो अरवल में भवन निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत कुमुद रंजन,अरवल से अपने घर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे।इसी क्रम में एन एच 83 (22) न्यू बाईपास रोड के समीप तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियो ने ओवरटेक कर कुमुद रंजन को गोली मार दी थी,और बुलेट मोटरसाइकिल, शोल्डर बैग एवं 3000 रुपए तथा ए टी एम कार्ड लूटकर फरार हो गया था। जिन्हें गम्भीर स्थिति में स्थानीय एवं पुलिस के सहयोग से अस्पताल लाया गया था।
जो पुलिस के जांच एवं अनुसंधान के उपरांत अपराधियो की पहचान किया गया था।
पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 4 अपराधियो के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।
आज जिले के विद्वान न्यायधीश एडीजी 3 राजेश पाण्डेय ने सुनवाई पुरी करते हुए दो आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया, तथा 2 अपराधियो को सजा के बिंदू पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस बात की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शलै॑द्र सिंह ने बताया कि आज एडीजी 3 राजेश पाण्डेय ने परसबिगहा थाना का॑ड संख्या 234/23 की सुनवाई पूरी करते हुए दो अपराधी अमन कुमार उर्फ सन्नी तथा अभिषेक कुमार उर्फ पिटु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वही साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी राजू कुमार उर्फ राजू यादव को बरी कर दिया गया ।
