दहेज हत्यारोपी को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास, दस हजार रुपए भी लगाई जूर्माना।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद – जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने एक अहम फैसला में दहेज हत्यारोपी को सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माना कठोर सजा सुनाई।

बताया जाता है कि जिले के सिकरीआ थाना क्षेत्र के ग्राम डकरा मिलकीपर निवासी गुडु कुमार एवं पिता कपील यादव पर दहेज हत्यारोपी का मामला जहानाबाद थाना कांड संख्या 1189/22 दर्ज किया गया था।
जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने पिता एवं पुत्र को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार गुडु कुमार की मृतिका पत्नी स्वीटी कुमारी ने अपने पति गुडु कुमार एवं ससुर कपील यादव के विरुद्ध ब्यान दर्ज कराई थी कि 16 दिसंबर 2022 को मैं जब अपनी ससुराल में ही थी कि मेरे पति गुडु कुमार ने मुझे कमरे में बंद कर मेरे साथ मारपीट करने लगा और जबरन मेरे मुंह में शराब डाल दिया। यही नहीं मेरे चचेरे भाई रवि कुमार के पास मेरे पति ने मोबाइल से सुचित किया कि तुम्हारी बहन भगवान के पास जाने वाली है। मेरे पति ने पुनः मारपीट करते हुए मेरे शरीर पर किरोसीन तेल छिड़क आग लगा दी, फलस्वरूप मैं तड़पने लगी और बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो अपने को पटना पी एम सी एच में पड़ा पाया। वही उन्होंने हालिया व्यान में बताई कि मेरे साथ ससुर,सास,ननद तथा पति हमेशा प्रताड़ित किया करते थे,और मोटरसाइकिल की मांग किया करते थे। वही मृतिका स्वीटी कुमारी की मौत इलाज के क्रम में ही पी एम सी एच में हो गई थी। जिसके फलस्वरूप जहानाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ किया गया था।
इस सम्बन्ध में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के पति गुडु कुमार एवं ससुर कपील यादव को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। यदि जूर्माना की राशी नही भुगतान किया गया तो दो माह साधारण सजा भी भुगतना पड़ेगा।