चंपारण की खबर:: आरटीपीएस से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन के पूर्व संलग्न साक्ष्य का जांच अनिवार्य है: डीएम

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मोतिहारी / राजन द्विवेदी।

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आरटीपीएस की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व अधिकारी एवं आईटी सहायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई । बताया कि जिले लोक सेवा केंद्र (आरटीपीएस) निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एनसीएल एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सही तरीके से जांच किए बिना निष्पादन किया जा रहा है, जो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अनुकूल नहीं है। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी को निम्न निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा है कि आवेदनकर्त्ता का स्पष्ट फोटो, पहचान पत्र आदि का ध्यान रखा जाय। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का स्थलीय जांच कराया जाय। आवेदनों का निष्पादन के पूर्व संलग्न साक्ष्य का जांच अनिवार्य रूप से किया जाय। जांचो उपरान्त सभी आवेदनों पर 50 से 100 शब्दों में स्पष्ट मन्तव्य व अनुशंसा अंकित किया जाय।