
मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने गोली मारकर हत्या मामले में नामजद मृतक की बड़ी बहू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पताही थाना के वीरता टोला निवासी इस्लाम मियां की पुत्री व मेहरुद्दीन अंसारी की पत्नी रुखसाना खातून को हुई है।
घटना चिरैया थाना के रामपुर निवासी मृतक की पत्नी मतीजन खातून ने अपनी बड़ी बहू रुखसाना खातून, उसके पिता इसलाम अंसारी, उसकी बहन सहाना खातून तथा सहाना खातून के पति जुबैर अंसारी को आरोपित करते हुए चिरैया थाना कांड संख्या 57/2008 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि एक जून 2008 की रात करीब 8.45 बजे वह अपने पति गुदर अंसारी के साथ भोजन कर बरामदे में बैठी थी, उसी दौरान नामजद लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए और उनके पति की हत्या गोली मारकर कर दी।मामले के अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के बाद एक अभियुक्त रुखसाना खातून के विरुद्ध धारा 147,148,149,302,452 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।सत्रवाद संख्या 318/2009 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद यादव ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई थी। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त रुखसाना खातून को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।