जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद -जिला को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत दी जानी वाली सेवाओं में राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिला पदाधिकारी, अलंकृता पाण्डेय ने इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोक सेवा के अधिकार के तहत कार्य कर रहे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी है।
अपर समाहर्ता, ब्रजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ,राजीव रंजन सिन्हा, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण, डीपीओ ICDS,जिला कल्याण पदाधिकारी, रंजना कुमारी,जिला आईटी मैनेजर कृष्ण कुमार साहनी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो, अंचल अधिकारियो, संबंधित अन्य पदाधिकारियो, आईटी सहायक, कार्यपालक सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटरो के द्वारा लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत तत्काल एवं समयबद्ध सेवाएं आम जनो को उपलब्ध हो ,इसके लिए जिला में लगातार प्रयास एवं कार्य कर रहे हैं। अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं आईटी मैनेजर के द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेशों के आलोक में
आरटीपीएस के तहत समयबद्ध समय में सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने आरटीपीएस की सेवाओं की निरंतर समीक्षा भी किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जिले को तृतीय स्थान के रूप में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई है।
आईटी मैनेजर ने बताया कि जहानाबाद जिले में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 (आरटीपीएस) के लिए जिला स्तर पर 01 RTPS केंद्र, पुलिस अधीक्षक स्तर पर 01 , RTPS केंद्र, अनुमंडल स्तर पर 01 RTPS केंद्र, निबंधन कार्यालय में 01 RTPS केंद्र, मापतौल (कृषि) में 01 RTPS केंद्र, 07 प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक-एक RTPS केंद्र तथा 88 पंचायतो के पंचायत सरकार भवन में एक-एक RTPS केंद्र का संचालन किया जा रहा है।
लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदत सेवा यथा- तत्काल सेवा में प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करने एवं जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन (केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपति प्रमाण पत्र का निर्गत, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन, एल.पी.सी., राशन कार्ड,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित आवेदन आरपीएस केंद्र के माध्यम से जमा की जाती है तथा प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अंदर तत्कालीन निष्पादित किया जा रहा है।