अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए- जिलाधिकारी

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पूर्वी चंपारण समाहरणालय स्थित एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नल जल योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए।
सात निश्चय योजना अन्तर्गत ‘हर घर नल का जल (सुशासन के कार्यक्रम 2015-20) के तहत बिहार के सभी परिवारों को पाईप जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020-25) के अंतर्गत ‘स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव’ निश्चय अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख-रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।
उक्त राशि से प्रति योजना अनुरक्षक का मानदेय प्रति माह 2000.00 रुपये एवं विद्युत प्रभार औसतन 2500.00 रुपये प्रति माह की दर से पंचायती राज विभाग द्वारा 15 वे वित्त आयोग से वहन किया जाना है।
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक-1742 दिनांक-02.09.2024 द्वारा जलापूर्ति योजना के कार्यरत अनुरक्षकों को मानदेय के रूप में प्रतिमाह 2000.00 रुपये की दर से तथा विद्युत विपत्र मो0-2500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान कराने हेतु सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को 15 दिनों के अंदर सभी अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के खाते में नियमानुसार राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया है।