मोतीहारी / दिनेश कुमार।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने दो किशोर के अपहरण मामले में नामजद चार अभियुक्त को उम्र कैद व प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा झरौखर थाना के आमवा निवासी स्व. हरिनाथ गिरि के पुत्र गुड्डू गिरि,रामगढ़वा थाना के बलुआ निवासी राजेश बन की पत्नि रिंकू देवी,रामसेवक महतो के पुत्र परमजीत महतो उर्फ प्रेमजीत महतो तथा शिवहर जिला के पुरनहिया बसंतपट्टी निवासी हदीश मियां के पुत्र मो. कलाम उर्फ कलामुदीन को हुई। मामले में रामगढ़वा थाना के चंपापुर बलुआ निवासी अवधेश भारती ने अपने छह वर्षीय पुत्र कुणाल भारती व अभियुक्त रिंकू देवी के नौ वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के अपहरण किए जाने को लेकर अज्ञात के विरुद्ध रामगढ़वा थाना कांड संख्या 25/2019 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 22 जनवरी 2019 की संध्या उसका छह वर्षीय पुत्र कुणाल भारती एवम् पड़ोसी राजेश बन का पुत्र नौ वर्षीय प्रिंस कुमार अचानक गायब हो गया। पुलिस मामले की गहनता से पर्यवेक्षण किया तो अपहरण की राज खुलता चला गया। अपहृत प्रिंस की मां रिंकू देवी ही इस कांड की सूत्रधार निकली। पुलिस समय रहते दोनों किशोर को 28 जनवरी 2019 को भारत नेपाल के सीमा पर स्थित झरौखर थाना के जमुनिया गांव से अभियुक्त गुड्डू गिरि के पास से कुणाल को तथा बलुआ गांव से प्रिंस को बरामद कर ली। पुलिस अनुसन्धान पूरी कर नामजद चारों अभियुक्त के विरुद्ध 16 मार्च 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। न्यायालय ने 18 दिसंबर 2019 को अभियुक्तों पर धारा 364ए एवम् 120बी भादवि में आरोप गठन कर दी। सत्र वाद संख्या 575/2019 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद दूबे ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।