चंपारण की खबर::गांजा तस्करी मामले में एक को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

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मोतिहारी / दिनेश कुमार।

बारहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस एक्ट कोर्ट 1 के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कोटवा थाना के बंगरा निवासी अनिल पाण्डेय को हुई। मामले में मद्य निषेध निरीक्षक विजय कुमार चौधरी ने एनडीपीएस 39/2019 दर्ज कराते हुए अनिल पाण्डेय सहित बंजारिय थाना के पंचरुखा निवासी चंद्रिका प्रसाद उर्फ बाबा उर्फ मुखिया जी एवम रतनपुर निवासी मुन्ना पटेल को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना के आधार पर 28 अप्रैल 2019 की सुबह 4.50 बजे कोटवा रोड़ में तुरकौलिया थाना के गोपाल चौक के पास सघन वाहन जांच शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद एक बोलेरो जीप आया। संदेह के आधार पर चालाक को अभिरक्षा में लेकर गाड़ी की जांच किया गया तो गाड़ी से पांच पॉकेट में पचास किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में चालाक ने अपने दो सहयोगियों का नाम बताया। वाद विचारण के दौरान अनिल पाण्डेय को छोड़कर अन्य दोनों अभियुक्तों का वाद पृथक हो गया, जो अन्य न्यायालय में लंबित है। मामले में विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)( सी) एवम 25 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।