चंपारण की खबर::अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले में कुख्यात कुणाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा

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मोतिहारी / दिनेश कुमार।

जिला एवम सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए जिला के कुख्यात अपराधी कुणाल कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाए। वहीं विभिन्न धाराओं में बेयालिस हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पिपराकोठी थाना के कुड़िया बंगरी निवासी अशर्फी सिंह के पुत्र कुणाल कुमार सिंह को हुई। मामले में पिपरा कोठी के तत्कालिन एसआई मनोज कुमार सिंह ने पिपराकोठी थाना कांड संख्या 63/2023 दर्ज कराते हुए कहा था कि 15 मार्च 2023 की संध्या पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात कुणाल कुमार सिंह बड़ी अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपने साथियों सहित अपने घर पर एकत्रित हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एएस पी शरदचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कुणाल सिंह के घर पर छापेमारी की गई। जहां कुणाल कुमार सिंह पकड़ा गया तथा उसके अन्य साथी पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए। कुणाल कुमार सिंह के पास से पुलिस ने नाईन एम एम का लोडेड पिस्टल, मैगजीन , मोबाईल, वाकी टाकी बरामद किया। वहीं घर में रखा एक बैग जो कंबल से ढाका हुआ था, उसमें से पुलिस ने एक एके 47 जिसमें 25 गोली मैगजीन सहित था, बरामद की तथा दरवाजे पर खड़ी उसकी बुलेट मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। सत्रवाद संख्या 1028/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र यादव ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह ने जोरदार दलिलें पेश की थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अभियुक्त कुणाल कुमार सिंह के विरूद्ध 21 अपराधिक मामले होने की चर्चा की है। 7 मई को कुणाल कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। आज सजा के विंदू पर सुनवाई करते हुए आधा दर्जन आपराधिक व आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।