मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के संबंध में एक बार पुनः जानकारी दी। साथ ही जिला प्रशासन स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए की जा रही तैयारी के विषय में विस्तृत रूप से बताया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन यह अपेक्षा रखता है कि निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति लेनी जरूरी है और अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जहां आवेदन प्राप्त होने के घंटे भर के भीतर अनुमति प्रदान की जा रही है। इसलिए इस विषय पर थोड़ा भी संकोच नहीं करना है और कार्यक्रम से पहले अनुमति जरूर प्राप्त कर लेनी है।
जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों से प्रेक्षक गण का परिचय कराया और कहा कि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को कहीं कोई असुविधा हो या कोई शिकायत हो तो प्रेक्षक गण से मोबाइल के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से मिलकर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में ही सभी प्रेक्षक गण का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि कल 10 मई को संध्या 4:00 बजे आप सभी की उपस्थिति में ईवीएम का रेंडमाइजेशन कराया जाएगा। जिसमे मतदान केंद्र पर कौन ईवीएम जाएगी इसे चिन्हित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम को डिस्पैच सेंटर पर भेजा जाएगा। जहां इसका कमिश्निंग कराया जाएगा और यह सारी चीज पूर्ण पारदर्शिता के साथ आप सभी की देखरेख में संपन्न होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्विस वोटर के लिए कल बैलेट पेपर डाक के माध्यम से भेजा जाएगा और मतगणना के दिन 8:00 बजे सुबह तक सर्विस वोटर का जो भी लिफाफा डाक के माध्यम से प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग कराई जाएगी।
डीएम ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतदाता एवं दिव्यांगजन मतदाताओं से भी जिन्होंने प्रपत्र 12 डी में आवेदन कर रखा है 17 मई एवं 19 मई को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए स्पेशल टीम बनेगी जो उनके घर पर जाकर उनसे मतदान करायेगी। इस पूरी प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।डीएम ने कहा कि प्रपत्र 12 डी में 400 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों के द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान 14 मई से 18 मई तक उनका भी बैलेट पेपर के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र पर ही वोटिंग कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनावी खर्च का ब्योरा एक्सपेंडिचर पंजी में दर्ज करेंगे एवं निर्धारित समय पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग में जाकर इसका मिलान कराएंगे।
उन्होंने कहा कि वैसे प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उसका तीन बार समाचार पत्र एवं तीन बार टीवी चैनलों पर पूरी जानकारी प्रकाशित कराएंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपया तक व्यय कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में 25 मई को मतदान की तिथि एवं 4 जून को मतगणना की तिथि निर्धारित है।