मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रत्येक मतदाता को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है। मतदान की तिथि से 5 दिन पहले तक सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दी जानी है। इसके आलोक में पूर्वी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से 18 मई 2024 तक हर हाल में सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण करना सुनिश्चित कर लें।
फोटो मतदाता पर्ची का वितरण प्रत्येक बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर किया जाना है। किसी भी स्थिति में किसी स्थान पर केंद्रित होकर वितरण नहीं करना है। फोटो मतदाता पर्ची मतदाता को अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति को ही दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में परिवार के सदस्य को छोड़कर अन्य व्यक्ति को मतदाता पर्ची नहीं देनी है। फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ के द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किया जाना है और यह हस्ताक्षर बीएलओ मतदाता पर्ची के वितरण के समय ही करेंगे। पहले से ही पर्ची पर हस्ताक्षर करके नहीं रखेंगे। बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर पंजी में लिया जाएगा। यदि मतदाता पढ़े-लिखे नहीं है तो उनके बाएं अंगूठा का निशान बीएलओ के द्वारा इस पंजी में लिया जाएगा एवं निशान को घेर कर सत्यापित किया जाएगा। बीएलओ अपने पास इसके लिए स्टैंप पैड भी रखेंगे प्रत्येक बीएलओ को मतदाताओं की संख्या के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय से पंजी शीघ्र उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। फोटो मतदाता पर्ची का शत – प्रतिशत वितरण की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। इस कार्य को अभियान के तौर पर संपादित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बीएलओ के द्वारा प्रतिदिन वितरण संबंधी प्रतिवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में संध्या 5:00 बजे तक उपलब्ध करा दें।
सभी सेक्टर पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि उनको आवंटित मतदान केंद्र से संबंधित बीएलओ से संपर्क स्थापित कर शत-प्रतिशत मतदाता पर्ची वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतदान केंद्र का भ्रमण कर पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन भी करेंगें । इससे संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि सभी मतदाता को मतदाता पर्ची का वितरण कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाता पर्ची वितरण का सत्यापन करेंगे और वितरण संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित सीडीपीओ को उपलब्ध कराएंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस को निर्देश दिया है कि शत- प्रतिशत मतदाता पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन महिला पर्यवेक्षिका तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से करवाएंगे और वितरण का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार सभी विकास मित्र एवं टोला सेवक को भी निर्देश दिया गया है कि वे लोग भी अपने संबंधित टोलों में मतदाता पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन करेंगे और उसका प्रमाण पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी विकास मित्र एवं टोला सेवक से मतदाता पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन करते हुए संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने अधीनस्थ सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से मतदाता पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन प्राप्त करेंगे तथा इसका प्रमाण पत्र जिला को उपलब्ध कराएंगे। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मतदाता पर्ची का वितरण 18 मई तक हर हाल में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे और यदि किसी बीएलओ के द्वारा इस कार्य में लापरवाही या शिथिलता बरती जा रही है या चूक की गई है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। जिला में लोकसभा के लिए मतदान की तिथि 25 मई 2024 को निर्धारित है।