
आर्थिक दण्ड में जमा करना होगा दस हजार रुपए।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मृतक के माता पिता को सहायता उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश।
जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद -व्यवहार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण कुमार को दोषी करार करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ग्राम धनगाँवा जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र का निवासी है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि यह मामला जहानाबाद नगर थाना कांड संख्या 841/18 से संबंधित है ! उन्होंने आगे बताया कि यह घटना 21 अक्टूबर 2018 की है जब सूचक करण कुमार का बड़ा भाई बीरा बिन्द अभियुक्त के घर अपने मजदूरी का पैसा मांगने गया था, पैसे को लेकर अभियुक्त और मृतक में मामूली विवाद हुआ था, विवाद इतना बढ़ा की हत्या की नौबत आ गई, दरअसल अभियुक्त ठेकेदार था और उसके यहां मृतक मजदूरी का काम किया करता था !धनगांवा स्थित एस एस कॉलेज में बीरा बिन्द की हत्या कर , पेड़ में बांधकर उसके शव को लटका दिया गया। सुबह होते ही शव को देखकर पुरे इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं सूचक के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकि दर्ज कराया गया था। अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार के द्वारा मामले में दस गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय के द्वारा गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी पाते हुए आश्रम आजीवन कारावास एवम दस हजार अर्थ दंड, एवम धारा 201में दो साल का कारावास व दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है! अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायलय ने विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को निर्देश दिया है की मृतक के माता पिता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहद् सहायता प्रदान किया जाय।