
मोतिहारी, दिनेश कुमार।
जिला उपभोक्ता आयोग ने शहर के एक चर्चित ज्वेलर्स विक्रेता की सेवा में गंभीर त्रुटि पाते हुए पुराने आभूषण की वर्तमान कीमत का भुगतान करने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि आदेश का पालन दो माह के भीतर नहीं करने पर निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामला नगर थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी संजीव कुमार सिंह द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवादी ने हेनरी बाजार स्थित मोहन प्रसाद अरविंद कुमार ज्वेलर्स के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवाद में कहा गया कि उन्होंने 28 जुलाई 2012 को उक्त दुकान से 2 ग्राम 480 मिलीग्राम, 23 कैरेट सोने की एक लेडीज अंगूठी 6944 रुपये में खरीदी थी। ज्वेलर्स द्वारा आभूषण पर दस वर्षों की गारंटी दी गई थी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि आभूषण वापस करने परू वर्तमान बाजार मूल्य से मात्र दस प्रतिशत कटौती कर शेष राशि लौटा दी जाएगी। परिवादी के अनुसार, जब वह 16 अप्रैल 2018 को अंगूठी बेचने दुकान पर पहुंचे तो ज्वेलर्स ने अंगूठी के सोने को शुद्ध नहीं बताते हुए उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र एवं सदस्य संजीव कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। सुनवाई के बाद आयोग ने ज्वेलर्स की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि पुराने आभूषण की वर्तमान कीमत में 10 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि परिवादी को लौटाई जाए। साथ ही मानसिक क्षति एवं मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाए।
