
मोतिहारी , राजन द्विवेदी।
जिले के चकिया प्रखंड के कुंवरपुर पूर्वी पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक पर रिश्वतखोरी की शिकायत मामले में दोषी पाए जाने पर डीडीसी ने कार्रवाई की है। पंचायत रोजगार सेवक सुबोध कुमार पर कार्रवाई करते हुए तीन वर्षों तक उनके मानदेय में दस प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है। बताया है कि इस संबंध में मुखिया शशिभूषण सिंह ने शिकायत की थी। जिसके आलोक में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डीआरडीए द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन सौंपा गया है।जांच में बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न गुगल पे से भेजे गए पैसा के स्लिप के संदर्भ में पाया गया कि कुणाल कुमार सिंह के खाता से सुबोध कुमार के खाता में बीस हजार रुपये भेजा गया है।कुंअरपुर के निवासी कुणाल कुमार सिंह से पूछने पर इनके द्वारा आवेदन दिया गया कि मैं आवास सहायक सुबोध कुमार को बीस हजार रुपये उधार दिया था। कुछ दिन के बाद पैसा मांगने पर कहने लगे कि आपकी चाची को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भुगतान किया हूं।उसमें मेरा कमिशन हो गया, अब पैसा वापस नहीं होगा। फोन करने पर अब फोन भी नहीं उठाते हैं। इस संबंध में अभिकरण कार्यालय द्वारा सुबोध कुमार, ग्रामीण आवास सहायक से स्पष्टीकरण पूछा गया। आवास सहायक ने कोई तथ्य परक साक्ष्य समर्पित नही किया। इससे स्पष्ट है कि आवास सहायक ने कुणाल कुमार सिंह से गुगल पे से बीस हजार रुपये उधार लेकर प्रधानमंत्री आवास आवास योजना ग्रामीण के तहत उनकी चाची को भुगतान की गई राशि के एवज में रिश्वत के रूप में रुपये को रख लेना, प्रत्यक्ष रूप से आवास योजना में घुस लेने की तरफ इंगित करता है। इसको लेकर आवास सहायक पर कार्रवाई करते हुए उनके मूल मानदेय से 10 प्रतिशत की राशि तीन वर्ष तक कटौती करने का आदेश दिया गया है।
