जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद – व्यवहार न्यायालय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बि.म.नि. एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब कारोबारी राजीव कुमार एवं छोटू कुमार को पाँच-पाँच वर्ष कारावास कि सजा सुनाई है,साथ हीं दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रूपया का जुर्माना भी लगाया है ! जुर्माना न देने पर दोनों आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ! दोषी राजीव कुमार एवं छोटू कुमार ग्राम लक्ष्मणपुर बाथ परासी थाना क्षेत्र अरवल का निवासी बताया जाता है ! इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते 02 सितम्बर 2021 को रात्रि में 8 बजे सहायक पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार दलबल के साथ गश्ती कर रहे थे तभी उनको गुप्त सूचना मिली कि दो शराब कारोबारी लक्ष्मणपुर बाथ से परासी कि ओर देशी महुआ शराब अबैध बिक्री के लिए लें जा रहा है , प्राप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ पुलिस परशुरामपुर मोड़ के पास पहुंची तो दोनों आरोपी मोटरसाइकल से आ रहे थे, साथ हीं एक प्लास्टिक के बोरा अपने साथ रखे हुए थे, पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी भागने लगे, जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेडकर पकड़ा गया था ! दोनों आरोपीयों के पास से बोरे में एक एक लीटर के 30 प्लास्टिक का पैकेट जिसमे देशी महुआ शराब था, पुलिस के द्वारा उक्त शराब को बरामद करके जप्त किया गया, वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर परासी थाना द्वारा प्राथमिकि 51/21 दर्ज किया गया था ! लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए पाँच पाँच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है !