जहानाबाद में अग्नि सुरक्षा जन जागरुकता कार्यशाला का किया गया आयोजन।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार जिला अग्निशमन पदाधिकारी, के द्वारा आज दिनांक 21.05.2024 को जिला अग्निशमन कार्यालय, जहानाबाद में होटल, रेस्टोरेंट, गैस एजेन्सी एवं पेट्राॅल पंप के मालिक के साथ अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता को लेकर कार्यशाला -सह- कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम- 2021 के द्वारा फायर ओडिट शुल्क की जानकारी दी गई। जिसमें ओडिट करवाने हेतु बव.ीह.रीइ.इपी/हवअण्पद दिये गए मेल आई डी पर आवेदन करेंगे। अग्नि अंकेक्षण दो तरह से किया जाता है, जिसमें आवेदन के अनुरूप तथा बिना आवेदन के भी किया जाता है। प्रपत्र-व अग्नि अंकेक्षण के बाद नोटिस, प्रपत्र-ष अग्नि अंकेक्षण के बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था पाई गई। अपर्याप्त को दुर करने हेतु नोटिस किया जाएगा। प्रपत्र-ह अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में पाई गई अपर्याप्त को दुर करने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण भवन/परिसर को खाली करने/सील किये जाने संबंधी नोटिस किया जाएगा।