लोकसभा निर्वाचन कार्य को लेकर जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस को किया नोटिस जारी
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत् जिला स्थित सभी प्रिंटिंग प्रेस के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकरी-सह-जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सभी प्रेस के व्यवस्थापकों व मालिकों को निर्देश दिया है कि प्रेस में मुद्रित होने वाले निर्वाचन पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि की एक प्रति समाहरणालय, स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय मे अवश्य भेजेंग। इससे संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट ‘क’ की प्रति भी सभी प्रेस व्यवस्थापकों व मालिकों में भेजी गयी है। जिसमें जरूरी जानकारी भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी है। पोस्टर एवं पम्पलेट के मुद्रण से संबंधित सूचना परिशिष्ट ‘ख’ में देनी है। जिसकी प्रोफार्मा भी सभी को उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि प्रावधानों का उलंघन करने वाले के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अतंर्गत कार्रवाई की जायेगी।
लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिला निर्वाचन शाखा द्वारा प्रपत्रों एवं अन्य संबंधित कागजातों की छपाई कार्य मोतिहारी स्थित युगांतर प्रेस में करायी जा रही है। आज जिलाधिकारी ने वरीय पदाधिकारियों के साथ युगांतर प्रेस जाकर वहां चल रहे कार्यों को देखा और अभी तक के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यो को पूर्ण गोपनीयता के साथ ससमय करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त समीर सौरभ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।