मोतिहारी / दिनेश कुमार।
उत्पाद अधिनियम न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश सीमा भारतीय ने देशी शराब बारामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पांच वर्षों का सश्रम कारावास व ak लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा बंजरिया थाना के खैरवा मुशहरी टोला निवासी शिवमंगल मांझी का पुत्र चंदन कुमार मांझी को हुई। मामले में रघुनाथपुर ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने तुरकौलिया (रघुनाथपुर ओपी) थाना कांड संख्या _1091/2022 दर्ज कराते हुए चंदन कुमार मांझी को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 15 नवंबर 2022 को 1 बजे दिन में गुप्त सूचना के आधार पर मझरिया से आ रहे एक बाईक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक एक लीटर का 165 पाउच बरामद किया गया। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद बिहार मद निषेध उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।