जहानाबाद जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर दिव्या॑ग युगल द॑पती को निशक्त विवाह प्रोत्साहन राशि के सम्बंध में दिया गया जानकारी।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिला में भी मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लागू है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है जो निशक्त जनों को विवाहोंपरांत आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए लागू की गई है।इस योजना के तहत निशक्त वर एवं वधु को एक लाख की सावधि जमा का अनुदान जिला पदाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किया जाता है ।यदि वर एवं वधु दोनों दिव्यांग हैं तो इस स्थिति में 2 लाख की सावधि जमा उपलब्ध कराई जाती है।

इस बात की जिले के 38 वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने लोगों को जानकारी अवगत कराते हुए कही।
उन्होंने बताया कि विवाहित दिव्यांग युगल दंपति को विवाह के 2 वर्ष के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में उपस्थित होकर दो प्रतियों में आवेदन उपलब्ध कराना होता है ।जिनमें उनके संयुक्त फोटो विवाह निबंधन प्रमाण पत्र ,उम्र का साक्ष्य, पहचान पत्र, बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
दिव्यांग वर या दिव्यांग वधू के गृह जिला में आवेदन किया जा सकता है। विवाह विच्छेद या पुनर्विवाह की स्थिति में यह लाभ दे नहीं है।
यदि किसी परिस्थिति में वर्ण वधु दोनों 40% से ज्यादा दिव्यंका रखते हैं एवं उनके द्वारा अंतर जाती है विवाह भी किया जाता है तो इस स्थिति में 3 लाख का लाभ दिया जाता है।
जहानाबाद जिला में अब तक 30 दिव्यांग विवाहित युगल मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ उठा चुके हैं।