रायपुर। Political Drama : प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्टेट बैंक भाजपा के घोटाले पर पर्दा डालने में लगी है। भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुये इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक आॅफ इंडिया को निर्देश दिये थे की वो चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी 6 मार्च 2024 (लोकसभा चुनाव के पूर्व) के पहले सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे।
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था और इसे चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बेचैन थी। बीजेपी को डर था कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही बीजेपी की बेईमानी का सारा भंडाफोड़ हो जायेगा।