जहानाबाद जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स॑युक्त रुप से स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कर सभी राजनीतिक दलों को दिया आवश्यक निर्देश।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -आज दिनांक 28 मई, 2024 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर 36 जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के क्रम में विचार विमर्श करने हेतु *”स्टैंडिंग कमिटी”* की बैठक राजनैतिक दल प्रतिनिधियों के साथ किया गया।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनैतिक दल प्रतिनिधियों को अबतक शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रचार करने हेतु तथा जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया गया तथा आशा व्यक्त किया कि आग भी आप इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि 30 मई, 2024 के संध्या 06 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार, सभा, जुलूस इत्यादि नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी अभ्यर्थियों/राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए समय के बाद वाहन, लाउडस्पीकर, सभा, जूलुस, रैली इत्यादि से प्रचार करते हुए पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को बताया गया कि कोई भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल प्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के मतदाता नही हैं ,30 जून के संध्या के उपरांत 36-जहानाबाद लोक सभा क्षेत्र में नहीं रहेंगे, जिसके लिए सभी होटल, आश्रय इत्यादि का जाँच किया जाएगा।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिले में कुल डाक मतपत्र के माध्यम से 3513 मतदाताओं को मतदान कराया गया है, जिसमें जहानाबाद एवं अन्य जिला का डाक मतपत्र 2503, होम वोटिंग 628 तथा ईटी.पी.बी.एस. से अब तक 382 डाक मतपत्र प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी को मतदान दिवस के लिए विधान सभावार 03 वाहन की अनुमति मिलेगी, किसी भी वाहन में 05 व्यक्ति से ज्यादा को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 मई की संध्या के उपरांत किसी भी चुनाव कार्यालय में भीड़ अथवा चुनावी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल प्रतिनिधि द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक नहीं लाना अथवा ले जाया जाएगा।जिन दिव्यांगजन अथवा 85 वर्ष से ज्यादा के वृद्धजन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है, वे सक्षम एप्प पर अपना आवेदन कर वाहन की सुविधा जिला प्रशासन से प्राप्त कर लेंगे।


बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया मतदान के दिन कि कोई भी अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंट किसी भी मतदाता से सम्पर्क में नही आऐंगे। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट को मतदान दिवस के दिन प्रातः 05ः00 बजे अपने-अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो जाना होगा। अगर पोलिंग एजेंट मतदान केन्द्र पर नहीं आते है तो मतदान पदाधिकारी द्वारा 15 मिनट का समय देख कर माॅकपोल प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए प्रातः 07ः00 बजे से मतदान कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट मतदान केन्द्र पर मोबाईल अथवा कोई भी इलेक्ट्राॅनिक गेजेट नहीं ले जाऐंगे। साथ हीं पोलिंग एजेंट को अपराह्न 03ः00 बजे के उपरांत मतदान केन्द्र के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
बैठक में अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को बताया गया कि मतगणना कार्य के लिए अभिकता का प्रवेश पत्र निर्गत किया जा रहा है। विधानसभावार 14-14 टेबुल लगाया जा रहा है, इस प्रकार कुल 07 कमरे में मतगणना कार्य सम्पन्न किया जाएगा, जिसके लिए कुल 106 मतगणना अभिकत्र्ता का टेबुलवार प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन उपलब्ध कराने हेतु बताया गया।
बैठक में बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर शिकायत अथवा जानकारी हेतु जिला स्तर पर शिकायत अनुश्रवण -सह- जिला सम्पर्क केन्द्र (जिला हेल्प लाईन) कोषांग, समाहरणालय परिसर में स्थापित किये गए है, जिसका दूरभाष संख्या 06114 – 291046 एवं टाॅल फ्री नंबर 1950 है। साथ ही निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग का दूरभाष नंबर 06114 – 224644 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष 06114 – 223288 है, जिसपर कोई भी व्यक्ति परिवाद/सुझाव दे सकते है अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त बताया गया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, और मतदाता सूची में नाम है, वे अपना मतदान पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा, आधार कार्ड, पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा दस्तावेज के माध्यम से मतदान कर सकता है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 30 मई के संध्या 06 बजे के उपरांत प्रचार-प्रसार रोक दिया जाएगा। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा इसे अभी से ही अपने-अपने अभिकत्ताओं के साथ सुनिश्चित कर ले। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना आपको होती है तो आप अविलम्ब जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेंगे। साथ हीं अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की भी सूचना उपलब्ध करायेंगे ताकि ससमय संबंधित व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।
उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच विनय कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी, वरीय उप समाहर्ता शिल्पी आनंद, भूमि सुधार उप समाहर्ता चांदनी कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सभी राजनीतिक दल प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।