जहानाबाद न्यायालय ने दहेज के लिए किरोसीन डालकर विवाहिता की हत्या में दोषी करार पति ससुर को दस वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा।

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जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -व्यवहार न्यायालय । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने दहेज के लिए मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाकर मारने वाले अभियुक्त पति एवं ससुर को दोषी करार दिया था ! मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि यह मामला महिला थाना कांड संख्या 08/14 से संबंधित है ! उन्होंने आगे बताया कि शकूराबाद थाना क्षेत्र के सलेमपुर ग्राम निवासी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने 29 जनवरी 2014 को बयान दर्ज करते हुए बताया था कि वे अपनी पुत्री ममता कुमारी की शादी वर्ष 2012 में भीमपुरा मखदुमपुर थाना क्षेत्र निवासी गजेंद्र शर्मा के साथ किया था । शादी के बाद पुत्री का पति,सास, ससुर चंद्रेश शर्मा दहेज में मोटरसाइकिल एवं 50000 रूपए की मांग कर उत्पीडऩ करने लगे उसके साथ बराबर मारपीट किया करते थे ! 28 जनवरी 2014 की शाम आरोपितों ने ममता देवी के ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई । उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर पटना पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी । मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में हुई। अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा मौजूद दस साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद भारतीय दंड विधि की धारा 304 बी के तहत मृत महिला के पति एवं ससुर को दहेज़ हत्या में दोषी करार दिया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास कि सजा सुनाई है !