चंपारण की खबर::अबोध बच्ची की कई टुकड़ों में काटकर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

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मोतिहारी / दिनेश कुमार।

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने एक अबोध बच्ची की कई टुकड़ों में काट कर हत्या करने मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पीपरा थाना के बेदीबन मधुबन निवासी सियाराम सहनी को हुई। मामले में स्थानीय निवासी बंगाली सहनी ने पीपरा थाना कांड संख्या -346/2020 दर्ज कराते हुए सियाराम सहनी को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 15 नवंबर 2020 की संध्या 6 बजे वे अपने घर के बगल में अपनी पांच वर्षीय पुत्री मुस्कान के साथ घुर ताप रहा था। उसी दौरान सियाराम सहनी आया और उससे साइकिल मांगी। सूचक ने साइकिल देने से मना कर दिया तथा बोला कि पहले भी तुम्हें साईकिल देने से मना किया था फिर भी तुम साईकिल मांगने आ गए। वह इतना कह कह अपनी पुत्री को घुर के पास ही छोड़कर दूध दुहने चला गया। घुर के पास ही सियाराम सहनी उसकी पुत्री को खेलाने लगा। जब वह दूध दुहकर आया तो उसकी पुत्री नहीं थी। वह देर रात तक खोजबीन के दौरान अभियुक्त से पूछा कि तुम ही घुर के पास उसकी पुत्री को खेला रहा था। परंतु उसने कहा कि वह उसकी पुत्री को वहीं छोड़कर चला आया है। सूचक की एक नौ वर्षीय पुत्री रानिका कुमारी ने बताया कि उसकी बहन को सियाराम सहनी ले जा रहा था। उसे भी चलने को कहा लेकिन वह नहीं गई। दुसरे दिन लखना नदी के किनारे हाथ, पैर, सिर कटे आठ टुकड़ों में मुस्कान का शव बरामद हुआ। वाद संख्या -35/2021 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 302,201 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाए।