चरस तस्करी मामले में नेपाली युवक को दस वर्षो का सश्रम कारावास की सजा

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मोतिहारी / दिनेश कुमार।

चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह नारकोटिक्स के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल नाबाकोट जिला के त्रिसुली निवासी इकबाल अहमद के पुत्र सेराज अहमद को हुई। मामले में तत्कालिन थानाधक्ष पवन सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या -367/2017 दर्ज कराते हुए सेराज अहमद को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना पर प्रेमनगर रेलवे लाइन के समीप हाथ में लिए एक झोला सहित एक युवक को पकड़ा गया। जांच के दौरान उसके झोला से 4.200 ग्राम चरस के साथ अन्य सामान बरामद की गई थी । एनडीपीएस वाद संख्या -92/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा.शंभु शरण सिंह ने अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने धारा 20(b)ii(c) एवम 23(c) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।