- आय से 2.61 करोड़ अधिक अर्जित करने का केस
भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है. बिहार भवन नई दिल्ली के तत्कालीन स्थानिक अभियंता के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने 2 करोड़ 61 लाख 83000 रुपए आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. 28 जुलाई 2020 को केस दर्ज कर फिरोज आलम के दिल्ली, पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.
शुरू हुई विभागीय कार्यवाही
डीए केस में फंसे तत्कालीन कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम को भवन निर्माण विभाग ने सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया. भवन निर्माण विभाग ने उनके स्पष्टीकरण जवाब की समीक्षा की. इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है .मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं विभाग की तरफ से गुंजन कुमार मुख्य अभियंता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. विभाग ने निलंबित कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम से कहा है कि 10 कार्य दिवस के अंदर संचालन पदाधिकारी को अपना बचाव लिखित रूप में उपस्थित होकर उपलब्ध कराएं.
फिरोज आलम पर लगे हैं गंभीर आरोप
बता दें, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं. दिल्ली स्थित बिहार भवन में पदस्थापन के दौरान हमेशा विवादों में रहे. इनके खिलाफ कई शिकायत विभाग को दी गई थी. इन पर आरोप लगा था कि एक खास फर्म के फायदे के लिए काम कर रहे.इसके बदले में मोटी कमाई कर रहे. फिरोज आलम के अलावे वहां के एक सहयोगी लिपिक के खिलाफ भी विभाग में कंप्लेन किया गया था. लगातार धन अर्जन की शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने सबूत इकट्ठा कर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया. इसके बाद दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी कर अकूत संपत्ति का पता लगाया.