
वाराणसी। चुनावी रंजिश को लेकर दलित युवक को मारपीट कर उसके रुपए व मोबाइल लूटने के मामले में आरोपित भाजपा नेता समेत दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) रश्मि नंदा की अदालत ने लेढुवाई मिर्जामुराद निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष सेवापुरी यतीश तिवारी उर्फ गुड व शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी उर्फ ऐश्वर्य को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदलत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
⚡प्रकरण के अनुसार वादी अमृत लाल 25 अगस्त 2021 को सुबह 7 बजे लालपुर चट्टी, मिर्जामुराद में पंचम के पान की गुमटी के पास स्थित एक कदम के पेड़ के पास खड़ा था। उसी दौरान लेढुवाई मिर्जामुराद निवासी लेढुवाई मिर्जामुराद निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष सेवापुरी यतीश तिवारी उर्फ गुड्डू व शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी उर्फ ऐश्वर्य वहां पहुंचे और चुनावी रंजिश को लेकर उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। इस पर जब उसने विरोध किया तो वह लोग लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे और उसके जेब से 1100 रुपए व मोबाइल भी छीन लिया। शोर सुनकर जब वादी की पत्नी व अन्य लोग मौके पर पहुंचकर बीचबचाव किये। इसके बाद वे लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। इसके बाद वादी ने घटना की सूचना मिर्जामुराद थाने पर दी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मिर्जामुराद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।